पालनहार योजना
पालनहार योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जी एवं उनके मंत्रिमंडल के द्वारा पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से हम यह जानेंगे कि पालनहार योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।पालनहार योजना के लिए कौन-कौन व्यक्ति इसकी पात्रता रखते हैं। इस योजना के क्या-क्या लाभ है।पालनहार योजना का प्रमाण पत्र किस प्रकार भरा जाता है आदि इन सब बातों की हम विवेचना करेंगे।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है,
ऐसे अभिभावक, ऐसे नागरिक जो अपने बच्चों या किन्हीं अनाथ बच्चों के पालन पोषण करने में असमर्थ है, जिसके माध्यम से उनके जीवन का जीवन निर्वाह असमर्थ है ऐसे व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने के लिए पालनहार योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा पालन पोषण हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
यह भी जाने.....
2. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
3. प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना
पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है।
पालनहार योजना का उद्देश्य से संबंध यह है कि राजस्थान में रहने वाले किसी भी माता-पिता या रिश्तेदार, ऐसे नागरिक जो अपने बच्चों को या ऐसे अनाथ आश्रम जो अपने बच्चों एवं बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, जिसके माध्यम से बड़ी घटनाएं पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं ऐसे बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा माता पिता को एक सुनिश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को लेकर प्रारंभ किया है। जिसके माध्यम से बच्चों के पालन पोषण हेतु बच्चों को उचित शिक्षा, कपड़े, भोजन, आवास एवं अन्य सभी प्रकार की लाभ मिलने वाली वस्तुएं जो बच्चों को सुविधा प्रदान करा सके।
पालनहार योजना के माध्यम से क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं।
1. पालनहार योजना के माध्यम से प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए पालनहार कर्ता व्यक्ति एवं माता पिता या माता-पिता को 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे के लिए ₹500 प्रति माह की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
2. स्कूल में प्रवेश होने के पश्चात, 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक बच्चे को हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसके अतिरिक्त बच्चों को उचित जीवन निर्वाह करने के लिए इसके साथ ही कपड़े जूते एवं अन्य आवश्यक सामग्री जो एक जो एक वयस्क नागरिक को आवश्यक होती है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो एक आवश्यक होती है ऐसी कई सुविधाए उपलब्ध कराई जाती है।
3. पालनहार योजना के लाभ को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा वस्त्र, जूते, स्वेटर अन्य आवश्यक सामग्री उचित शिक्षा के लिए ₹2000 प्रति वर्ष प्रति अनाथ की दर से एक वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
यह भी जाने.....
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
3. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
पालनहार योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति, कौन-कौन से नागरिक पात्रता रखते हैं।
1. अनाथ बच्चे
2. कानूनी प्रक्रिया से प्रभावित एवं आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
3.बिना पेंशन की पात्र विधवा माता अधिकतम जिनकी अधिकतम तीन संताने
4. पुनर्विवाह हित विधवा माता की संतान
5.एड्स एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
6. विकलांग माता-पिता की संतान
7. तलाकशुदा महिला की संतान।
पालनहार योजना के अंतर्गत है पालनहार करता क्या पात्र रखता है।
1. पालनहार कर्ता की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. पालनहार करता का जन आधार कार्ड एवं जनाधार रसीद संख्या उपलब्ध होनी चाहिए।
3. पालनहार करता की वार्षिक आय 1,30,000 से कम होनी चाहिए।
4. पालनहार करता द्वारा की अधिकतम 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
5. पालनहार करता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
6. पालनहार कर्ता का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
7. पालनहार करता द्वारा यह आवश्यक है कि मैं 3 वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है, आइए जाने
1. पालनहार करता के मूल निवास की प्रतिलिपि
2. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
3. मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
4. पालनहार करता का आवेदन पत्र जिसे पंचायत समिति के सरपंच द्वारा या शहरी क्षेत्र में नगर निगम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
5. पालनहार करता का आधार कार्ड की प्रतिलिपि
6. पालनहार करता का जन आधार कार्ड यह कार्ड ना होने की स्थिति में जन आधार कार्ड रसीद संख्या की प्रतिलिपि
7. जिन बच्चों का पालनहार करता है या योजना में आवेदन करना है उनके आधार कार्ड की प्रतिलिपि
8. पालनहार करता का बैंक खाते बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि जिसमें आर्थिक सहायता दी जानी है।
Comments
Post a Comment